चयन प्रक्रिया


अकादेमी के निम्नलिखित पदाधिकारियों का चुनाव

अध्यक्ष

कार्यकारी मंडल द्वारा अग्रेषित अधिकतम तीन व्यक्तियों के पैनल में से नई सामान्य परिषद् अध्यक्ष का चुनाव करेगी। निर्गामी सामान्य परिषद् द्वारा अग्रेषित किए गए नामों में से कार्यकारी मंडल पैनल का चयन करेगा।


नई सामान्य परिषद् द्वारा अपनी पहली बैठक में नए अध्‍यक्ष का चुनाव होने तक अध्यक्ष अपने पद पर आरू़ढ रहेगा।


अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि आवश्यकता प़डने पर वह सामान्य परिषद् अथवा कार्यकारी मंडल की ओर से निर्णय ले, जो संबंधित समिति की अगली बैठक में उनकी अभिपुष्टि के लिए उपस्थित किए जाएँगे।


उपाध्यक्ष

  1. उपाध्यक्ष का चुनाव सामान्य परिषद् अपने सदस्यों में से करेगी।
  2. किन्हीं भी कारणों से यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कार्य तथा अधिकारों का प्रयोग उपाध्यक्ष करेगा।
वित्तीय सलाहकार
  1. वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।
  2. वित्तीय सलाहकार के निम्नलिखित कर्तव्‍य होंगे :
    1. वार्षिक प्राक्कलन प्रपत्र और आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी होना तथा उसे कार्यकारी मंडल और परिषद् के सामने प्रस्तुत करना
    2. कार्यकारी मंडल के नियंत्रण एवं सामान्य निरीक्षण के अधीन उसकी यह देखने की जि़म्मेदारी होगी कि जो राशि जिन प्रयोजनों के लिए दी गई है या नियत की गई है, उनका उपयोग उन्हीं मदों में किया जा रहा है या नहीं; और
    3. ऐसे अन्य अधिकारों या कार्यों का संपादन, जो कार्यकारी मंडल ने सौपें हों।
सचिव
  1. सचिव अकादेमी का प्रमुख कार्याधिकारी होगा और उसको कार्यकारी मंडल एेसी अवधि के लिए तथा एेसी शर्तों और अनुबंधों पर नियुक्त करेगा, जैसा मंडल स्वयं तय करेगा।
  2. सचिव सामान्य परिषद्, कार्यकारी मंडल, वित्तीय समिति तथा अन्य स्थायी समितियों का पदेन मंत्री होगा, जो परिषद् या कार्यकारी मंडल द्वारा स्थापित की जाएँ, लेकिन वह इनमें से किसी भी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।
  3. सचिव के कर्तव्‍य निम्नलिखित होंगे :
    1. अभिलेखों का संरक्षण तथा अकादेमी के कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में अकादेमी की संपत्ति और उसकी पूँजी का नियोजित कार्यों के लिए विनियोग करना;
    2. अकादेमी के अधिकारियों की ओर से कार्यालय संबंधी पत्र-व्यवहार करना;
    3. अकादेमी के अधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त सभी समितियों की सभी बैठकों से संबंधित सूचनाएँ प्रेरित करना;
    4. अकादेमी के अधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त सभी समितियों की सभी बैठकों के कार्य-विवरणों के रखने की व्यवस्था करना;
    5. वित्तीय सलाहकार के पर्यवेक्षण में अकादेमी का हिसाब-किताब चलाते रहना; और
    6. अकादेमी की ओर से समस्त अनुबंधों को कार्यान्वित करना।
कार्यकारी मंडल
कार्यकारी मंडल का गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा :
  1. अध्यक्ष;
  2. उपाध्यक्ष;
  3. वित्तीय सलाहकार;
  4. भारत सरकार द्वारा परिषद् के लिए मनोनीत सदस्यों में से दो सदस्य; और
  5. भारत के संविधान में परिगणित और अकादेमी द्वारा मान्य भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए परिषद् के सदस्यों में से निर्वाचित एक-एक व्यक्ति।

जिसका उल्लेख पूर्ववर्ती वाक्य में किया गया है, भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु अध्यक्ष अपने विवेक द्वारा सामान्य परिषद् के किसी भी सदस्य को कार्यकारी मंडल की किसी भी बैठक में आमंत्रित कर सकते हैं तथा उसको अकादेमी की गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं।


वित्त समिति
वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :
  1. वित्तीय सलाहकार;
  2. भारत सरकार द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति (जिसका परिषद् के सदस्यों में से होना आवश्यक नहीं है);
  3. परिषद् का एक प्रतिनिधि (अकादेमी के उपाध्यक्ष के अलावा);
  4. कार्यकारी मंडल द्वारा नामित एक व्यक्ति, जिसका परिषद् का सदस्य होना आवश्यक नहीं है; और
  5. अकादेमी का उपाध्यक्ष वित्त समिति का पदेन अध्‍यक्ष होगा।